सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया के अकाउंट को आधार कार्ड से जोड़ने की याचिका को खारिज किया है। सोशल मीडिया अकाउंट को आदार से लिंग करने की याचिका में मांग की गई थी आधार कार्ड को सोशल मीडिया अकाउंट से जोड़ा जाए ताकि फर्जी और पेड न्यूज की जांच की जा सके। अदालत में इस याचिका को भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने दाखिल किया था। याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने याचिकाकर्ता उपाध्याय से कहा, ‘हर चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट आने की जरुरत नहीं है। यह मामला मद्रास हाई कोर्ट में है और आपको वहां जाना चाहिए।’