Local & National News in Hindi

आरबीआई ने शुरू की V-CIP सुविधा,अब घर बैठे करा सकेंगे KYC

19

अगर आप अपने बैंक खाते, डीमैट अकाउंट या बीमा पॉलिसी के लिए केवाईसी कराना चाहते हैं तो यह काम बहुत आसानी से हो सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने घर बैठे केवाईसी कराने का रास्ता साफ कर दिया है। अब ग्राहक वीडियो केवाईसी सुविधा के माध्यम से कहीं से भी ‘अपने ग्राहक को जानिए’ मानदंड को पूरा कर सकेंगे।आरबीआई ने एक विज्ञप्ति में कहा कि अगर केवाईसी में कोई बदलाव नहीं होता है तो ग्राहक का ‘सेल्फ डिक्लेरेशन’ फिर से केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

RBI ने बैंकों को सलाह दी है कि वे अलग-अलग ग्राहकों को विभिन्न चैनलों के माध्यम से इस तरह की स्व-घोषणा की सुविधा प्रदान करें।भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी कहा कि ‘ग्राहक को जानिए’ (केवाईसी) प्रक्रिया वीडियो के माध्यम से दूरस्थ रूप से या शाखा में जाकर की जा सकती है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से बैंकों द्वारा केवाईसी के लिए बार-बार फोन करने या संदेश भेजने की शिकायतें सोशल मीडिया में की जा रही थीं।

ग्राहकों का कहना था कि बैंक, ग्राहकों को बैंक शाखा में जाकर फिर से केवाईसी करने के लिए जोर दे रहे हैं।कुछ ग्राहकों ने यह भी शिकायत की है कि कई बार ऑनलाइन दस्तावेज जमा करने के बाद भी बैंकों की वेबसाइटों और मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से डिजिटल री-केवाईसी को प्रोसेस नहीं किया जाता है।

क्या होगी नई व्यवस्था

भारतीय रिजर्व बैंक ने नवीनतम अधिसूचना में कहा है कि व्यक्तिगत ग्राहकों को पुनः केवाईसी पूरा करने के लिए उनके बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए विभिन्न विकल्पों के माध्यम से जानकारी देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ग्राहकों के सामने नॉन फेस-टू-फेस चैनलों के माध्यम से सेल्फ डिक्लेरेशन देने, बैंक शाखा में जाकर जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने या V-CIP के माध्यम से रिमोट केवाईसी पूरा करने के विकल्प होंगे।

ग्राहकों को करना होगा ये काम

आरबीआई ने कहा कि ग्राहक दोबारा केवाईसी करने के लिए रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, पंजीकृत मोबाइल नंबर, एटीएम, डिजिटल चैनल (जैसे ऑनलाइन बैंकिंग/इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल एप्लिकेशन) आदि का उपयोग कर बिना बैंक आए अपनी केवाईसी करवा सकते हैं। इसके अलावा, यदि केवल पते में परिवर्तन होता है, तो ग्राहक इनमें से किसी भी चैनल के माध्यम से अपडेटेड अड्रेस बैंक में प्रस्तुत कर सकते हैं। बैंक दो महीने के भीतर घोषित पते का सत्यापन करेगा।

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.