Local & National News in Hindi
ब्रेकिंग
MIDI Health Analysis: Honest Understanding of Profiles and Experts in 2026 ‘गैंगस्टरां ते वार’ की शुरुआत के बाद पंजाब में गैंगस्टरों से संबंधित हत्याओं में भारी कमी, गोलीबारी ... मुख्य मंत्री ने हॉलैंड के महान हॉकी खिलाड़ी फ्लोरिस जान बोवेलैंडर से की मुलाकात, पंजाब के खिलाड़ियों... Road Accident: जिस घर से उठनी थी बेटे की बारात, वहां से उठी पिता की अर्थी; शादी के कार्ड बांटने निकल... Indore Viral News: गले में वरमाला और शादी का जोड़ा पहन DM ऑफिस पहुंचा दूल्हा, बोला- 'दुल्हन कैसे लाऊ... Bihar Bridge Collapse: तीन बार गिरे सुल्तानगंज पुल में 'वास्तु दोष'? निर्माण कंपनी अब करवा रही चंडी ... Kolkata Hospital Fire: कोलकाता के आनंदलोक अस्पताल में भीषण आग, खिड़कियां तोड़कर निकाले गए मरीज; पूरे... Kota British Cemetery: कोटा में हटेगा 168 साल पुराना 'विवादित' शिलालेख, भारतीय सैनिकों को बताया था '... Novak Djokovic Virat Kohli Friendship: विराट कोहली के लिए नोवाक जोकोविच का खास प्लान, भारत आकर साथ म... Salman Khan Vamshi Film Update: वामशी की फिल्म में सलमान खान का डबल रोल? हीरो के साथ विलेन बनकर भी म...

Jalandhar Court ने आतिशी Video मामले में दिए सख्त आदेश

दिल्ली की आम आदमी पार्टी विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना से जुड़े वायरल वीडियो मामले में नई अपडेट सामने आई है। आज वीरवार को जालंधर की कोर्ट ने अहम आदेश जारी किया। कोर्ट ने फोरेंसिक रिपोर्ट का हवाला देते हुए माना कि सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई थी। फोरेंसिक जांच में सामने आया है कि, आतिशी की वीडियो एडिट की गई है।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस आधार पर सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उक्त वीडियो हटाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही वीडियो को साझा करने वाले अकाउंट्स से जुड़े लिंक भी हटाने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि, हर प्लेटफॉर्म से वीडियो हटाया जाए। इसके साथ ही वीडियो से जुड़े सभी लिंक भी जल्द से जल्द हटाए जाएं। वहीं, जालंधर में जिस व्यक्ति की शिकायत पर आतिशी के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी, वह सामने नहीं आया है। सिख गुरुओं के अपमान से जुड़े आरोपों को लेकर शिकायतकर्ता इकबाल सिंह बग्गा जालंधर के मिट्ठू बस्ती इलाके का निवासी बताया गया है।

बताया जा रहा है कि, एफआईआर में दर्ज दस्तावेजों में घर नंबर 180 दर्ज है, लेकिन इलाके में नंबर प्लेट्स नहीं होने के कारण शिकायतकर्ता की पहचान संभव नहीं। गौरतलब है कि आतिशी पर आरोप लगाया गया था कि दिल्ली विधानसभा की एक बहस के दौरान उन्होंने सिख गुरुओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसको लेकर विवाद खड़ा हुआ।

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.