बटला हाउस डिमोलिशन मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने डीडीए द्वारा मकानों को ध्वस्त करने के नोटिस और प्रस्तावित डिमोलिशन पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा है. सुनवाई के दौरान डीडीए ने डिमोलिशन के खिलाफ याचिकाओं का विरोध किया. बीते दिन इस मामले में आम आदमी पार्टी नेता अमानतुल्लाह खान की अर्जी पर सुनवाई थी. याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए सीनियर वकील सलमान खुर्शीद ने कहा था कि डीडीए की ओर से खसरा नंबर-279 के दायरे से बाहर मौजूद मकानों को लेकर भी नोटिस दिए गए हैं. डीडीए ने जेनरिक नोटिस दिया है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था, अगर डीडीए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रहा है तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए. हाई कोर्ट ने मौजूदा याचिका को जनहित याचिका के तौर पर सुने जाने पर भी सवाल खड़ा किया. सलमान खुर्शीद ने कहा था, अगर इस याचिका को जनहित याचिका के तौर पर नहीं सुना जा सकता तो मेरी कोर्ट से दरख्वास्त है कि आप इसे रीट पिटीशन के तौर पर स्वीकार कर उपयुक्त बेंच के सामने मामला सूचीबद्ध करें.
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