नूरपुरबेदी: अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट रूपनगर ने भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री आनंदपुर साहिब-गढ़शंकर मार्ग पर गांव काहनपुaर खूही चौक से गांव बाथड़ी बॉर्डर हिमाचल प्रदेश तक हिमाचल प्रदेश से आने वाले भारी वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण तौर पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
इन आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त खनन खड्डों से सामग्री लाने वाले भारी वाहनों को इन आदेशों से छूट दी जाएगी, जबकि अन्य भारी वाहनों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। इन भारी वाहनों को वाया नंगल-श्री आनंदपुर साहिब-रूपनगर पर डायवर्ट किया गया है। इसके अलावा स्थानीय क्षेत्र के निवासी भारी वाहनों के लिए उक्त मार्ग का उपयोग रात 10 से सुबह 6 बजे तक श्री आनंदपुर साहिब-गढ़शंकर (गांव काहनपुर खुही चौक से गांव बाथड़ी (हिमाचल प्रदेश) तक कर सकते हैं।
अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट ने अपने आदेशों में कहा है कि कार्यकारी अभियंता, खनन श्री आनंदपुर साहिब, सरकार द्वारा स्वीकृत एवं स्वीकृत खदानों से वैध खनन सामग्री ले जाने वाले भारी वाहनों का रिकॉर्ड रखेंगे और संबंधित उप-मंडल मैजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजेंगे। इसके अलावा, उप-मंडल मैजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करेंगे कि इन स्वीकृत खदानों से निकलने वाले वाहन ओवरलोड न हों, और समय-समय पर इसकी समीक्षा भी करेंगे। ये आदेश अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा एकतरफा पारित कर आम जनता के लिए जारी किए गए हैं।
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