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अश्लील और अभद्र कंटेंट पर करें कार्रवाई … सोशल मीडिया कंपनियों को सरकार की कड़ी चेतावनी

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केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों को कड़ी चेतावनी दी है. सरकार ने कहा कि अश्लील, अभद्र सामग्रियों पर कार्रवाई करें. साथ ही बाल यौन शोषण से जुड़ी गैरकानूनी सामाग्री पर भी एक्शन लें. आदेश नहीं मानने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि सोशल मीडिया कंपनियां सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79 के तहत आदेश को मामने के लिए बाध्य हैं कि वे अपने प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील और अभद्र कंटेंट अपलोड नहीं करेंगे.

कंपनियां करें अपने साइटों की समीक्षा

मंत्रालय ने सोशल मीडिया कंपनियों से अपने साइटों की समीक्षा करने और अपने प्लेटफॉर्म पर अश्लील और अभद्र कंटेंट के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है. इसके साथ ये भी कहा कि ऐसा नहीं करने पर उन्हें देश के कानून के तहत मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है.

मंत्रालय का यह आदेश ऐसे समय पर आया है, जब देखा गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अश्लील, भद्दी, अभद्र और गैरकानूनी कंटेंट पर सख्ती से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं. मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के प्रावधानों का पालन नहीं करने पर सोशल मीडिया कंपनियों के खिलाफ आईटी अधिनियम, BNS और अन्य लागू आपराधिक कानूनों के तहत कार्रवाई की जा सकती है.

सरकार ने दिलाई आईटी नियम की याद

सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों को आईटी अधिनियम और आईटी नियम, 2021 के उन प्रावधानों की भी याद दिलाई, जिनके तहत कंपनियों को यह सुनिश्चित करने होते हैं कि उनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर कहीं अश्लील, अभद्र, बाल यौन शोषण से जुड़े कंटेंट प्रसारित तो नहीं हो रहे हैं.

आईटी नियम, 2021 क्या कहता है?

आईटी नियम, 2021 के मुताबिक, यदि कोई व्यक्ति शिकायत करता है कि इंटरनेट पर मौजूद कोई फोटो या वीडियो उसे यौन गतिविधियों में दिखा रहा है, उसकी नग्नता दर्शा रहा है या उसका फर्जी रूप है, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या वेबसाइट को उस कंटेंट को 24 घंटे के भीतर हटाना होगा.

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