छत्तीसगढ़

Dhamtari News: घरेलू गैस सिलेंडर के कमर्शियल इस्तेमाल पर बड़ी कार्रवाई, धमतरी के कई होटलों पर छापा; 32 सिलेंडर बरामद

धमतरी: जिले में घरेलू गैस सिलेंडर के व्यावसायिक उपयोग के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य विभाग की टीम होटल, भोजनालय और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में लगातार जांच अभियान चला रही है. इस दौरान अब तक की कार्रवाई में 19 प्रतिष्ठानों पर केस दर्ज करते हुए 32 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं.

घरेलू गैस का होटल में कर रहे थे उपयोग

14 प्रतिष्ठानों से 22 सिलेंडर पहले ही जब्त किए गए थे. जबकि 14 मार्च को कुरूद विकासखंड में 5 दुकानों से 10 सिलेंडर जब्त किए गए. खाद्य विभाग के अनुसार घरेलू गैस सिलेंडर केवल घरेलू उपयोग के लिए निर्धारित हैं. होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट या बाकी व्यावसायिक उपयोग में पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

घरेलू गैस सिलेंडर की पर्याप्त व्यवस्था

खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति पर्याप्त है, इसलिए उपभोक्ताओं को घबराने या अतिरिक्त सिलेंडर जमा करने की जरूरत नहीं है. प्रशासन की ओर से गैस वितरण व्यवस्था को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है.

KYC नहीं हुई है तो करा लें

ग्रामीण क्षेत्र में रिफिलिंग के 45 दिन बाद ही अगली बुकिंग (OTP आधारित) संभव होगी. वहीं शहरी क्षेत्र में रिफिलिंग के 25 दिन बाद अगली बुकिंग की सुविधा दी गई है. वहीं KYC पूर्ण नहीं होने पर गैस बुकिंग नहीं होगी. उपभोक्ता गैस कार्ड, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर के साथ एजेंसी में जाकर KYC पूरा करें.

सुरक्षा के लिए जरूरी सावधानियां

हर 2 साल में गैस कनेक्शन की सुरक्षा जांच कराएं. 5 साल में गैस होज पाइप बदलें या खराब होने पर तुरंत बदलें.

नामांतरण की सुविधा

उपभोक्ता की मृत्यु होने पर परिवार के सदस्य गैस कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर के साथ एजेंसी में आवेदन देकर कनेक्शन अपने नाम ट्रांसफर करा सकते हैं.

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