MP Teacher Transfer News: तकनीकी खामियों के कारण कई शिक्षक नहीं कर पाए आवेदन; आयु सीमा बढ़ाने की उठी मांग
भोपाल: स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा लागू की गई स्वैच्छिक स्थानांतरण नीति-2026 के पोर्टल के बंद होने के साथ ही विवादों का दौर शुरू हो गया है। तकनीकी खामियों और अव्यावहारिक शर्तों के चलते बड़ी संख्या में पात्र शिक्षक आवेदन करने से चूक गए हैं। शिक्षक संगठनों ने इसे शिक्षकों के हितों के साथ खिलवाड़ बताते हुए नीति में सुधार और पोर्टल पुनः खोलने की मांग की है।
⚠️ शिक्षक संगठनों का बढ़ा आक्रोश
शिक्षकों का आरोप है कि पोर्टल पर सेवा संबंधी जानकारियां गलत प्रदर्शित हो रही थीं और रिक्त पदों की स्थिति भी पारदर्शी नहीं थी। राज्य शिक्षक संगठन के अध्यक्ष उपेंद्र कौशल ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में 52 वर्ष की जो आयु सीमा निर्धारित है, उसे बढ़ाकर 56 वर्ष किया जाना चाहिए। तकनीकी समस्याओं के कारण जो योग्य शिक्षक आवेदन नहीं कर सके, उनके लिए सरकार को सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए।
📝 बीएसी और जनशिक्षक पदों की भर्ती प्रक्रिया
तबादला नीति के विवादों के बीच राज्य शिक्षा केंद्र ने प्रशासनिक कार्यों में कसावट लाते हुए बीएसी (BAC) और जनशिक्षक के रिक्त पदों को भरने की दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं:
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पदों का विवरण: प्रति विकासखंड में बीएसी के 5 पद (विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भाषा) और प्रति जनशिक्षा केंद्र 2 जनशिक्षक नियुक्त किए जाएंगे।
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पात्रता: केवल उच्च श्रेणी शिक्षक या माध्यमिक शिक्षक ही पात्र होंगे।
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आयु सीमा: 1 जनवरी की स्थिति में आयु 52 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
🗓️ चयन प्रक्रिया की समय-सारणी
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योग्यता सूची: 15 जुलाई 2026 तक।
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वरिष्ठता सूची: 25 जुलाई 2026 तक।
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काउंसलिंग: 5 अगस्त 2026 को।
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पदस्थापना आदेश: 20 अगस्त 2026 तक जारी किए जाएंगे।
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