लुधियाना (पंजाब): ग्रेटर लुधियाना एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (GLADA) ने अनधिकृत और बिना स्वीकृत लेआउट प्लान के पनप रहे अवैध निर्माणों के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस पॉलिसी’ के तहत बड़ा अभियान चलाया।
ग्लाडा के मुख्य प्रशासक (Chief Administrator) विकास हीरा के दिशा-निर्देशों तथा अतिरिक्त मुख्य प्रशासक द्वारा पारित ध्वस्तीकरण आदेशों के अनुपालन में प्रवर्तन दस्ते ने बड़ी कार्रवाई की। गुरुवार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट, पुलिस बल और ग्लाडा रेगुलेटरी विंग की एनफोर्समेंट टीम ने धंदरा तथा मानकवाल गांवों में संयुक्त अभियान चलाकर 9 अनधिकृत कॉलोनियों में बनाई गई सड़कें, अवैध चारदीवारी और अन्य अवैध पक्के ढांचों को जमींदोज कर दिया।
⚠️ नोटिस के बावजूद जारी था निर्माण कार्य: शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई कार्रवाई
कार्रवाई का विवरण और कॉलोनाइजरों की अनदेखी:
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वैधानिक नोटिस की अवहेलना: ग्लाडा प्रशासन द्वारा संबंधित अवैध कॉलोनाइजरों और डेवलपर्स को पूर्व में आधिकारिक नोटिस जारी कर निर्माण कार्य रोकने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद भू-माफिया निर्माण कार्य जारी रखे हुए थे।
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शांतिपूर्ण ध्वस्तीकरण: भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी के चलते पूरी तोड़-फोड़ की कार्रवाई बिना किसी विरोध के शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई।
🚫 ‘सस्ते प्लॉट के लालच में न आएं’: पानी, सीवरेज और बिजली कनेक्शन पर रहेगा प्रतिबंध
मुख्य प्रशासक की जनता से सतर्क रहने की अपील:
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ठगी से बचने की सलाह: ग्लाडा के मुख्य प्रशासक ने नागरिकों को आगाह किया कि कुछ असामाजिक डेवलपर्स सस्ते प्लॉटों का प्रलोभन देकर आम जनता की गाढ़ी कमाई लूट रहे हैं। ऐसे भू-माफिया के झांसे में बिल्कुल न आएं।
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बुनियादी सुविधाओं पर रोक: प्रशासन ने स्पष्ट किया कि ग्लाडा किसी भी अनधिकृत या गैर-कानूनी कॉलोनी में जलापूर्ति, सीवरेज लाइन अथवा बिजली जैसी बुनियादी नागरिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराएगा।
🌐 GLADA की वेबसाइट पर उपलब्ध है अप्रूव्ड लिस्ट: जमीन खरीदने से पहले जांचें वैध नक्शा
सत्यापन प्रक्रिया और जनता के लिए दिशा-निर्देश:
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ऑनलाइन रिकॉर्ड उपलब्ध: मुख्य प्रशासक ने जानकारी दी कि सभी वैध, अधिकृत और नियमित (Approved & Regularized) कॉलोनियों के साथ-साथ स्वीकृत नक्शों (Approved Maps) की पूरी सूची ग्लाडा की आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है।
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कागजात की जांच जरूरी: किसी भी प्रकार का प्लॉट, मकान या व्यावसायिक प्रॉपर्टी खरीदने से पहले खरीदार आधिकारिक पोर्टल पर जाकर प्रोजेक्ट की वैधानिकता अवश्य जांच लें।
⚖️ पंजाब अर्बन प्लानिंग एक्ट के तहत दर्ज होंगे केस: कानूनी कार्रवाई रहेगी जारी
कानूनी प्रावधान और सख्त रुख:
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कड़े कानूनी प्रावधान: ग्लाडा प्रशासन ने दो-टूक कहा कि केवल तोड़-फोड़ तक ही कार्रवाई सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ‘पंजाब रीजनल एंड अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट’ के कड़े प्रावधानों के तहत अवैध कॉलोनियों के विकास में लिप्त कॉलोनाइजरों के विरुद्ध कानूनी मुकदमे भी दर्ज कराए जाएंगे।
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कार्रवाई रहेगी जारी: शहर के सुनियोजित विकास को बनाए रखने के लिए यह विशेष अभियान भविष्य में भी इसी तरह पूरी सख्ती से जारी रहेगा।
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