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जुलाई से अब तक 11 खाद्य कारोबारकर्ताओं पर 1.80 लाख रुपये का अर्थदंड, दूध एवं खाद्य सामग्री के नमूने जांच के लिए भेजे

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राष्ट्र चंडिका न्यूज़, जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं खाद्य प्रतिष्ठानों में स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा लगातार जांच एवं कार्रवाई की जा रही है। जुलाई 2026 से अब तक अपर कलेक्टर न्यायालय द्वारा 11 खाद्य कारोबारकर्ताओं पर कुल 1.80 लाख रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है। इसके साथ ही दूध एवं विभिन्न खाद्य सामग्री के नमूने लेकर प्रयोगशाला जांच के लिए भेजे जा रहे हैं।

कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना के मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा दूध विक्रेताओं, डेयरी यूनिटों एवं विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, निर्माण प्रक्रिया एवं स्वच्छता की स्थिति की जांच की जा रही है।

इसी क्रम में 08 सितंबर 2026 को अभिहित अधिकारी डॉ. पंकज दुबे द्वारा इंडियन कॉफी हाउस की किचिन एवं भोजन निर्माण में उपयोग की जा रही खाद्य सामग्री का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान द्वारा की जा रही सुधारात्मक कार्यवाही पर संतुष्टि व्यक्त की गई। इसी दिन कहानी स्थित सोनू दूध डेयरी, घंसौर से भैंस के दूध का नमूना लिया गया। बालाजी होटल से नमकीन, सेव पोहा एवं मैदा के नमूने भी जांच के लिए लिए गए।

09 सितंबर 2026 को आर.वी. दूध संकलन केंद्र, अरी में रैपिड टेस्टिंग किट की सहायता से दूध के नमूनों का मौके पर ही परीक्षण किया गया। परीक्षण में दूध मानक स्तर का पाया गया। इसके अतिरिक्त अरी-बरघाट स्थित आशीष किराना से पान पराग पान मसाला, पटेल किराना स्टोर से मूंगफली एवं मिक्स नमकीन तथा नीरज किराना स्टोर से सूजी एवं तुअर दाल के नमूने लिए गए। इन नमूनों को विस्तृत जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल भेजा जाएगा।

खाद्य सुरक्षा प्रशासन की कार्रवाई के क्रम में जुलाई 2026 से अब तक अपर कलेक्टर न्यायालय द्वारा 11 खाद्य कारोबारकर्ताओं पर कुल 1.80 लाख रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है। इनमें साईं प्रसाद टाइगर रिसोर्ट पर अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य सामग्री का निर्माण किए जाने पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया।

हीरालाल सूर्यवंशी, भटेखारी किराना स्टोर तथा पवन शिवहरे, धूमा द्वारा बिना पंजीयन खाद्य कारोबार किए जाने पर दोनों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया। मनोहर अमृत तुल्य चाय, सिवनी पर अवमानक खाद्य सामग्री के विक्रय के मामले में 10 हजार रुपये तथा अभिषेक बघेल द्वारा गुटखा विक्रय किए जाने पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। इसी प्रकार किशोरी लाल यादव, दूध विक्रेता, पुनवारा लखनादौन पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी, सिवनी ने बताया कि जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से निरीक्षण एवं नमूना कार्रवाई की जा रही है। दूध एवं दुग्ध उत्पादों की जांच के लिए रैपिड टेस्टिंग किट से मौके पर परीक्षण के साथ ही विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर प्रयोगशाला में भी जांच कराई जा रही है। खाद्य पदार्थों में मिलावट, अवमानक सामग्री के विक्रय, अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य निर्माण तथा बिना पंजीयन खाद्य कारोबार करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

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