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उत्तर प्रदेश में कंटेनमेंट जोन छोड़कर अब शराब की दुकानें सुबह दस से रात नौ बजे तक खुलेंगी

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लखनऊ। लॉकडाउन में ढील मिलने पर शराब की दुकानें खोलने की समय सीमा दो घंटे और बढ़ा दी गई है। इससे उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानें अब 11 घंटे खुलेंगी। सरकार द्वारा जारी नए नियम के तहत शराब की फुटकर और थोक की दुकानें सुबह दस से रात नौ बजे तक खुली रहेंगी, लेकिन इस दौरान दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ नहीं जुटने दी जाएगी। हॉट स्पॉट व कंटेनमेंट जोन क्षेत्र में स्थित शराब की दुकानें अभी बंद रहेंगी।

हर दुकान पर एक साथ अधिकतम पांच ग्राहकों की उपस्थिति का मानक बनाया गया है। सबको दो गज की दूरी का पालन करना होगा। कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए हर ग्राहक को फेस मास्क लगाना अनिवार्य है। दुकानदारों को निर्देश दिया गया है कि बिना फेस मास्क लगाकर आने वालों को शराब न दी जाए।

लॉकडाउन लगने के कारण 25 मार्च से उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानें बंद कर दी गई थीं। राजस्व के नुकसान को देखते हुए शासन ने चार मई से दुकानें खोलने का निर्णय लिया। इसके तहत सुबह दस से शाम सात बजे तक दुकानें खुलती थी। प्रमुख सचिव आबकारी संजय आर. भूसरेड्डी ने बताया कि दुकानों के अंदर व बाहर सफाई का विशेष प्रबंध करने के भी निर्देश दिए गए हैं। दुकानदारों को सैनिटाइजर रखना अनिवार्य है। दुकानों के आसपास व सार्वजनिक स्थल पर शराब पीने पर पाबंदी यथावत बनी रहेंगी। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएंगी।

हॉट स्पॉट की दुकानें रहेंगी बंद : कोरोना वायरस के कारण घोषित हॉट स्पॉट व कंटेनमेंट जोन क्षेत्र में स्थित शराब की दुकानें अभी बंद रहेंगी। प्रदेश के जिन जिलों में हॉट स्पॉट व कंटेनमेंट जोन है, वहां की दुकानें संबंधित जिलाधिकारी अथवा सक्षम प्राधिकारी के निर्देश पर खोली जाएंगी।

ठेकों पर बैठकर पीने पर पाबंदी : देशी शराब के ठेकों व मॉडल शाप में बैठकर शराब पीने पर पाबंदी अभी जारी रहेगी। दोनों के अंदर खाने-पीने की दुकानें भी बंद रहेंगी।

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