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सुप्रीम कोर्ट आज सुनेगा महिला अधिकारियों की स्थायी आयोग के आदेश को लागू न करने की दलील

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को भारतीय सेना में उन महिला अधिकारियों की याचिका पर सुनवाई करेगा, जिन्होंने उन्हें स्थाई कमीशन देने के अपने आदेश को लागू नहीं करने को लेकर शीर्ष अदालत से गुहार लगाई थी। याचिकाओं में मांग कि गई है कि शीर्ष अदालत के पहले के फैसले का पालन करने के लिए अपने कर्तव्य में कथित रूप से विफल रहने वालों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू की जाए।

शीर्ष अदालत ने पहले आदेश दिया था कि स्थायी आयोग भारतीय सेना में सभी महिला अधिकारियों के लिए लागू होगा, बावजूद उनकी सेवा के वर्षों को गिने बिना। यह भी आदेश दिया था कि दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के बाद, केंद्र को महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देना चाहिए।

पिछले साल, SC ने केंद्र सरकार को आदेश दिया था कि वह अपने पुरुष समकक्षों के साथ सेना की गैर-लड़ाकू सहायता इकाइयों में स्थायी आयोग (PC) को उन्हें अनुदान दे।

न्यायमूर्ति डॉ डी वाई चंद्रहुड की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की एक पीठ और जिसमें न्यायमूर्ति एम आर शाह भी शामिल थे, ने पहले मामले की अंतिम सुनवाई 24 फरवरी के लिए तय की। ऐसी ही एक याचिका एक महिला अधिकारी ने अपने वकील चित्रांगदा रस्तवारा और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड (एओआर) अर्चना पाठक दवे के माध्यम से दायर की थी, सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के आदेश को लागू करने के लिए तत्काल निर्देश देने की मांग की थी।

चित्रांगदा ने कहा था, हालांकि, सेना ने दावा किया कि 615 महिला अधिकारियों में से 422 ऐसे हैं जो सेना में पीसी के लिए योग्य पाए गए हैं। लेकिन वास्तव में, 422 में से केवल 277 को पीसी दिया गया है और शेष संख्या अर्थात् 145 ऐसे अधिकारी हैं, जो या तो गैर-ऑपटीज हैं या जिनका परिणाम चिकित्सा और प्रशासनिक कारणों से रोक दिया गया है, 193 अधिकारियों को पीसी से वंचित कर दिया गया ह।’

उनकी याचिका के अनुसार, 422 का यह आंकड़ा केवल अच्छे प्रकाशिकी के लिए एक आंकड़ा है और वास्तव में वास्तविक संख्या को चित्रित नहीं करता है।

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