बिल जमा न हुआ हो तो भी 2 घंटे से ज्यादा अस्पताल में नहीं रख सकते शव, इस राज्य सरकार का अस्पतालों को आदेश
असम सरकार ने गुरुवार को बताया कि मंत्रिमंडल ने जनता के हित को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए हैं. जिसमें उन्होंने कहा कि किसी भी निजी अस्पताल को मरीज के शव को दो घंटे से ज्यादा रखने की अनुमति नहीं होगी, भले ही परिवार इलाज का बिल न चुका पाए. एक अन्य फैसले में कहा गया कि असम में चल रहे मानव-हाथी संघर्ष को नियंत्रित करने के लिए आठ जिलों में एक नई योजना शुरू की जाएगी.
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने यह जानकारी एक प्रेस कांफ्रेंस के जरिए दी. उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल के साथ हुई इस बैठक में बच्चों की शिक्षा से लेकर वर्तमान समय में चल रहे असम-हाथी संघर्ष, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए.
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