तमिलनाडु के सिवगंगई जिले में एक मंदिर के सुरक्षा गार्ड बी अजीत कुमार की कथित पुलिस हिरासत में मौत के मामले की जांच अब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) करेगी. राज्य सरकार द्वारा मामला सीबीआई को सौंपे जाने के बाद, एजेंसी ने भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 103 के तहत केस दर्ज कर जांच की शुरुआत कर दी है.
यह मामला पहले थिरुपुवनम पुलिस थाने में FIR संख्या 303/2025 के तहत दर्ज किया गया था. अब यह मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी की निगरानी में चला गया है, जिससे राज्य स्तर पर उठ रही निष्पक्षता की मांगों को लेकर कुछ राहत की उम्मीद की जा रही है.
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