धर्म के नाम पर राजनीति..AIMIM का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा-जो पार्टियां जातियों पर निर्भर…
सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसालिमीन (AIMIM) के पंजीकरण को चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की. कोर्ट ने पार्टी को राहत देते हुए रजिस्ट्रेशन को रद्द करने वाली अर्जी पर सुनवाई से इनकार कर दिया. याचिकाकर्ता तिरुपति नरशिमा मुरारी ने दावा किया था कि पार्टी धार्मिक आधार पर वोट मांगती है, जो धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन है. जवाब में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पुराने धार्मिक ग्रंथों की किसी भी शिक्षा में कोई बुराई नहीं है.
कोर्ट ने कहा कि कुछ दल ऐसे हैं जो जातिगत भावनाओं पर निर्भर करते हैं, यह भी उतना ही खतरनाक है. व्यापक परिप्रेक्ष्य सुधारों का है. किसी भी पक्ष को शामिल किए बिना, आप सामान्य मुद्दे उठा सकते हैं. जरूरत पड़ने पर अदालत ध्यान रखेगी.
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