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त्योहारी सीजन पर मुंबई में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 30 दिनों तक ड्रोन पर बैन

मुंबई पुलिस ने गणेश विसर्जन के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. 6 सितंबर से अगले 30 दिनों तक शहर में ड्रोन, पैराग्लाइडर्स, गुब्बारे, और अन्य किसी भी प्रकार की उड़ने वाली वस्तुओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. आज से 5 अक्टूबर तक यह आदेश लागू रहेगा. यह निर्णय विशेष रूप से गणपति विसर्जन और उससे जुड़ी भीड़भाड़ के मद्देनज़र लिया गया है, जिससे किसी भी संभावित खतरे घटना को रोका जा सके.

मुंबई शहर में 6 सितंबर से 5 अक्टूबर तक हॉट एयर बैलून, रिमोट-कंट्रोल माइक्रोलाइट विमान, पैराग्लाइडर, पैरामोटर, हैंग ग्लाइडर और ड्रोन उड़ाने पर अस्थायी प्रतिबंध लागू किया गया है. यह प्रतिबंध प्रतिदिन रात 12:01 बजे से लेकर रात 12:00 बजे तक प्रभावी रहेगा. केवल मुंबई पुलिस द्वारा की जाने वाली हवाई निगरानी या उपायुक्त (संचालन) से पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त गतिविधियों को इससे छूट दी गई है. पुलिस सुरक्षा व्यवस्था पर अपनी नजर बनाए हुए है.

सुरक्षा व्यवस्था का कड़ा प्रबंध

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जारी प्रतिबंध 6 सितंबर से प्रभावी होकर 5 अक्टूबर 2025 तक कुल 30 दिनों की अवधि के लिए लागू रहेंगे. इन नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा सकती है उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर जुर्माना लगाया जा सकता है और गिरफ्तारी भी की जा सकती है.

उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई

मुंबई इन दिनों गणेश उत्सव की धूम में डूबा हुआ है, बप्पा की भक्ति का रंग चढ़ा हुआ है. खासकर लालबागचा राजा के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में भक्त उमड़ रहे हैं, इन दिनों काफी भीड़ भी देखी जा रही है. इनमें आम लोग ही नहीं, बल्कि फिल्मी सितारे और कई वीआईपी हस्तियां भी शामिल हैं. इस भारी भीड़ और लगातार बढ़ती आवाजाही को देखते हुए मुंबई की सुरक्षा व्यवस्था को पहले से कहीं और ज्यादा मजबूत किया गया है.

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