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पलामू: ससुराल गए युवक की करंट लगने से दर्दनाक मौत; जंगली जानवरों के शिकार के लिए ग्रामीणों ने फैलाया था तार, पुलिस जांच में जुटी

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पलामू (झारखंड): जिले के नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत उपरली टांड़ गांव में बिजली के करंट की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार, गांव के कुछ ग्रामीणों द्वारा जंगली जानवरों के अवैध शिकार के लिए खेत-झाड़ियों में नंगे बिजली के तार बिछाए गए थे। इसी घातक तार के संपर्क में आने से संदीप भुईयां नामक युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि उसके साथ मौजूद दोस्त गंभीर रूप से झुलस गया। मृतक संदीप मूल रूप से सरईडीह पंचायत के फटिया गांव का निवासी था। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है।

⚡ शिकार के लिए बिछाए गए करंट वाले तार में उलझे दोनों युवक

घटनाक्रम और हादसे का विवरण:

  • ससुराल आया था मृतक: संदीप भुईयां कुछ दिन पूर्व अपने ससुराल आया हुआ था।

  • शिकार पर निकले थे दोनों: घटना के समय संदीप अपने एक स्थानीय मित्र के साथ जंगली जीव के शिकार के उद्देश्य से जंगल और खेतों की ओर निकला था।

  • अवैध तार की चपेट: उपरली टांड़ इलाके में अन्य ग्रामीणों ने पूर्व से ही जानवरों को फंसाने के लिए 11KV/घरेलू लाइन से जोड़कर करंट प्रवाहित तार बिछा रखा था। अंधेरे और असावधानी के कारण संदीप और उसका साथी सीधे उस तार की चपेट में आ गए।

  • घटनास्थल पर ही मौत: जोरदार करंट का झटका लगने से संदीप की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया।

👮 पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा: परिजनों के आवेदन पर FIR की तैयारी

प्रशासनिक व कानूनी कार्रवाई:

  • ग्रामीणों द्वारा लाइन काटना: घायल दोस्त के शोर मचाने पर आसपास के ग्रामीण दौड़े और तत्परता दिखाते हुए मुख्य बिजली कनेक्शन को काटा।

  • पुलिस बल की तैनाती: नौडीहा बाजार थाना प्रभारी नीरज कुमार पुलिस टीम के साथ तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया।

  • थाना प्रभारी का बयान: थाना प्रभारी नीरज कुमार ने बताया कि दोनों युवक शिकार के लिए जा रहे थे, तभी ग्रामीणों द्वारा लगाए गए अवैध तार के संपर्क में आने से यह दुखद हादसा हुआ।

  • कड़ी वैधानिक कार्रवाई: परिजनों द्वारा लिखित शिकायत सौंपे जाने के बाद अवैध रूप से जानलेवा बिजली तार बिछाने वाले दोषियों के विरुद्ध प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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