चंडीगढ़ (हरियाणा): भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने हरियाणा में संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान (Special Intensive Revision) की समय-सीमा में संशोधन करते हुए नई तारीखों की घोषणा की है।
संशोधित आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार, राज्य के नागरिक अब 31 जुलाई से 30 सितंबर 2026 तक मतदाता सूची से संबंधित अपने दावे और आपत्तियां (Claims and Objections) दर्ज करा सकेंगे।
इसके साथ ही प्राप्त सभी दावों और आपत्तियों का विधिवत निस्तारण 31 जुलाई से 28 अक्टूबर 2026 के मध्य पूरा किया जाएगा। संशोधित समय-सारणी के आधार पर मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन (Final Publication) अब 6 नवंबर 2026 को किया जाएगा।
👤 मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए. श्रीनिवास का बयान: ‘पात्र नागरिकों को मिलेगा अतिरिक्त समय’
फैसले की पृष्ठभूमि और उद्देश्य:
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नागरिकों को राहत: हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए. श्रीनिवास ने बताया कि राज्य के मतदाताओं के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने तिथियों में विस्तार का निर्णय लिया है।
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त्रुटिरहित सूची का लक्ष्य: उन्होंने स्पष्ट किया कि इस बदलाव से उन सभी पात्र नागरिकों को बड़ा अवसर मिलेगा जो पूर्व में निर्धारित अवधि के भीतर अपना नाम जुड़वाने या संशोधन कराने से चूक गए थे। आयोग का मुख्य ध्येय राज्य की निर्वाचक नामावली को पूरी तरह समावेशी, अद्यतन और त्रुटिरहित बनाना है।
📝 फॉर्म-6 से जुड़वाएं नया नाम: जरूरी दस्तावेज और घोषणा-पत्र अनिवार्य
नाम जोड़ने और संशोधन की प्रक्रिया:
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नया नाम जुड़वाने के लिए: यदि किसी पात्र भारतीय नागरिक का नाम अब तक वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है, तो वह फॉर्म-6 (Form 6) के माध्यम से आवश्यक आयु व निवास प्रमाण-पत्र और घोषणा-पत्र संलग्न कर अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।
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नाम हटाने और संशोधन: नाम विलोपन (हटाने) के लिए फॉर्म-7 तथा पते में बदलाव या विवरण सुधार के लिए फॉर्म-8 के जरिए आवेदन किया जा सकता है।
📊 अब तक प्राप्त आवेदनों और निस्तारण के आंकड़े
विभागीय आंकड़ों की अद्यतन स्थिति:
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फॉर्म 6 (नया नाम जोड़ना): कुल 87,262 आवेदन प्राप्त
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फॉर्म 7 (नाम विलोपन/हटाना): कुल 6,167 आवेदन प्राप्त
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फॉर्म 8 (सुधार/संशोधन): कुल 79,246 आवेदन प्राप्त
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जारी किए गए नोटिस: निर्वाचन आयोग द्वारा अब तक कुल 41,59,707 नोटिस जारी किए जा चुके हैं।
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आपत्तियों का निस्तारण: अब तक कुल 21,98,288 दावों व आपत्तियों का सफल समाधान किया जा चुका है।
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अपील: निर्वाचन विभाग ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे समय रहते मतदाता सूची में अपने विवरण की जांच अवश्य कर लें।
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