सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: न्यायिक अधिकारियों की सीधी भर्ती से जिला जज बनने पर SC ने क्या कहा? जानें पूरा निर्णय
क्या बार में पहले ही 7 साल पूरे करने वाले न्यायिक अधिकारी जिला जज बन सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस सवाल का जवाब दे दिया है. कोर्ट ने कहा है कि बार में पहले ही 7 साल पूरे करने वाले न्यायिक अधिकारी जिला जज बन सकते हैं. सर्वोच्च अदालत ने कहा कि वे न्यायिक अधिकारी बार कोटे के तहत जिला जज बनने के पात्र हैं. अतिरिक्त जिला जज के लिए पात्रता पर कोर्ट ने कहा कि संविधान की व्याख्या सहज होनी चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला जिला जजों की सीधी भर्ती के लिए न्यायिक अधिकारियों की पात्रता पर दिया है. CJI बीआर गवई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने ये फैसला सुनाया. 25 सितंबर को संविधान पीठ ने फैसला सुरक्षित रखा था. पीठ में 3 दिनों तक सुनवाई चली थी. बार कोटे के तहत जिला जजों के पद के लिए न्यायिक अधिकारियों की पात्रता से जुड़ा मामला है.
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