Local & National News in Hindi

मध्‍य प्रदेश में यूपीएससी को EWS के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट देने का आदेश

10

जबलपुर। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत व न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगलपीठ ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा-2025 में ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को आयुसीमा में पांच वर्ष की छूट देने का अंतरिम आदेश दिया है। हाई कोर्ट यूपीएससी को निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ता व अन्य समान उम्मीदवारों के आवेदन स्वीकार करें। कोर्ट ने यह भी कहा है कि बिना अनुमति इन उम्मीदवारों के रिजल्ट घोषित नहीं करें। मामले की मंगलावार को पुन: सुनवाई होगी।

यह भी इसके पीछे याचिका

  • याचिकाकर्ता सतना निवासी आदित्य नारायण पांडेय की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल व मनीष सिंह ने पक्ष रखा।
  • उन्होंने दलील दी कि अन्य सभी आरक्षित वर्ग एससी, एसटी व ओबीसी को आयुसीमा में छूट दी जाती है। ईडब्ल्यूएस भी आरक्षित श्रेणी है, इसलिए उन्हें भी उक्त लाभ दिया जाना चाहिए।
  • बताया गया कि कुछ दिन पूर्व शिक्षक भर्ती के मामले में ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को आयुसीमा में छूट का लाभ देने के निर्देश दिए थे।
  • दरअसल, संघ लोक सेवा आयोग ने 979 पदों के लिए 25 मई 2025 को प्रारंभिक और 22 अगस्त 2025 को मुख्य परीक्षा आयोजित की है।
  • आयोग ने 22 जनवरी को परीक्षा कार्यक्रम घोषित किया है। इसी दिन से फार्म भरे जा रहे हैं, जो 18 फरवरी तक जमा किए जा सकेंगे।
  • एप्लीकेशन फॉर्म में त्रुटि होने पर अभ्यर्थी 19 से 25 फरवरी तक संशोधन कर सकेंगे।

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.