Local & National News in Hindi

आपने भी पति के अलावा किसी और से शारीरिक संबंध बनाए…कोर्ट में महिला पर उल्टा पड़ा रेप केस लगाना

9

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक ऐसे मामले पर सुनवाई की जिसमें शादीशुदा महिला ने एक व्यक्ति पर शादी का वादा करके रेप करने का आरोप लगाया. महिला कोर्ट में आरोपी व्यक्ति की अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग कर रही थी. हालांकि, कोर्ट ने इस मामले में हैरान करने वाला फैसला सुनाया.

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए महिला को ही चेतावनी दे दी. कोर्ट ने कहा अगर महिला ने अपने वैवाहिक जीवन के दौरान अपने पति के अलावा किसी और व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाए तो उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है.

कोर्ट ने महिला को लगाई फटकार

जब शादीशुदा महिला के वकील ने दलील दी कि पुरुष ने शादी का झूठा वादा करके महिला के साथ यौन संबंध बनाना जारी रखा, तो जस्टिस एम एम सुंदरेश और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने कहा, आप एक विवाहित महिला हैं और आपके दो बच्चे हैं. आप एक मैच्योर व्यक्ति हैं और आप उस रिश्ते को समझती हैं, जिसे आप शादी के बाहर उस शख्स के साथ बना रही थीं.

जब वकील ने कहा कि शादी का झांसा देकर उस व्यक्ति ने महिला को कई बार होटलों और रेस्ट हाउस में शारीरिक संबंध बनाने के लिए बुलाया, तो बेंच ने पूछा, आप उसके कहने पर बार-बार होटलों में क्यों गईं? आप अच्छी तरह समझती हैं कि आपने भी शादीशुदा होते हुए किसी और शख्स के साथ संबंध बनाकर अपराध किया है.

कोर्ट ने याचिका की खारिज

बेंच ने कहा कि पटना हाईकोर्ट ने अंकित बरनवाल को अग्रिम जमानत देकर सही किया और महिला की याचिका खारिज कर दी. हालांकि, निचली अदालत ने बरनवाल को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था.

महिला ने पति से मांगा था तलाक

शादीशुदा महिला और बरनवाल 2016 में सोशल मीडिया के जरिए से एक-दूसरे को जानने के बाद रिश्ते में आए थे. महिला ने आरोप लगाया था कि बरनवाल के कहने और दबाव में उसने अपने पति से तलाक मांगा था, जिसे 6 मार्च को एक पारिवारिक अदालत ने मंजूर कर लिया था.

तलाक के 2 हफ्ते के अंदर महिला ने कथित तौर पर बरनवाल से शादी के लिए पूछा था, लेकिन उसने इनकार कर दिया. इसके बाद उसने बिहार पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और आरोप लगाया कि बरनवाल ने शादी का झूठा वादा करके उसका यौन शोषण किया.

हाईकोर्ट ने रिकार्ड से यह पता चलने पर कि बरनवाल ने उसके पति से तलाक के बाद उसके साथ किसी भी यौन गतिविधि में संलिप्तता नहीं दिखाई थी, बरनवाल को अग्रिम जमानत दे दी थी.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.