कोविड-19 महामारी के समय में आपने तब्लीगी जमात का नाम जरूर सुना होगा. जमात के लोगों पर कोरोना फैलाने के आरोप तक लगाए गए थे. इसी के साथ कुछ लोकल लोगों ने जमात के लोगों को अपने घरों में पनाह दी थी. इन 70 लोगों पर चार्जशीट दायर की गई थी. अब दिल्ली हाई कोर्ट ने कोरोना के दौरान मरकज में तब्लीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए लोगों को अपने घरों और मस्जिदों में शरण देने के मामले में आरोपी भारतीय नागरिकों के खिलाफ दायर 16 चार्जशीट को खारिज कर दिया है.
कोविड-19 के दौरान तब्लीगी जमात के लोगों को शरण देने के आरोप में भारतीय नागरिकों के खिलाफ चार्जशीट रद्द कर दी गई है. दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस की 16 चार्जशीट को रद्द किया है. जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने यह बड़ा फैसला सुनाया है.
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