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नगरीय निकाय के उप निर्वाचन-2025 अन्तर्गत कोलाहल नियंत्रण के लिए आदेश जारी

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राष्ट्र चंडिका न्यूज़,सिवनी . नगरीय निकाय के उप निर्वाचन-2025 (पूर्वार्द्ध) को दृष्टिगत रखते हुये निर्वाचन के दौरान प्रचार-प्रसार कार्य में लगे लाउड स्पीकर के अनियंत्रित उपयोग व तेज आवाज से आम जन की शांति भंग होती है तथा इस प्रकार होने वाले ध्वनि प्रदूषण से लोक प्रशांति को भंग होने से रोकने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री संस्कृति जैन ने मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम-1985 की धारा-18 के अन्तर्गत दिनांक 10 जुलाई 2025 तक की अवधि के लिए सिवनी जिले की नगरपालिका परिषद सिवनी के वार्ड क्रमांक 11 के निर्वाचन क्षेत्र को कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र (साईलेन्स जोन) घोषित किया गया है। उपरोक्त अवधि में सक्षम अधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेंगा।
      मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा-2 (घ) के अन्तर्गत सिवनी जिले में पदस्थ अनुविभागीय दण्डाधिकारी, सिवनी तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार सिवनी को उक्त अधिनियम के तहत सक्षम अधिकारी घोषित किया जाता है। निर्वाचन प्रयोजनों के लिए आम सभाओं के दौरान किसी भी प्रकार के वाहनों में लगाये गये लाउड स्पीकर या सार्वजनिक अभिभाषण प्रणाली या किसी भी प्रकार के ध्वनि प्रवर्धक का प्रयोग रात्रि में 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे के मध्य नहीं किया जावेगा। अर्थात् किसी भी प्रकार की ध्वनि विस्तार यंत्र के उपयोग की अनुमत्ति प्रातः 6.00 बजे के पूर्व व रात्रि 10.00 के बाद नहीं दी जा सकेगी।
     वाहनों से चुनाव प्रचार की अनुमति आवेदन करने पर ही दी जा सकेंगी। वाहन से प्रचार करते समय अनुमति के साथ वाहन का पंजीयन रखना अनिवार्य होगा तथा बिना अनुमत्ति लाउडस्पीकर / ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग या अनुमति में निर्दिष्ट अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात् लाउडस्पीकर / ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग करते पाये जाने की दशा में ध्वनि विस्तारक यंत्र एवं वाहन जप्त कर लिया जायेंगा तथा दोषी के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेंगी।
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